उधर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (chief elction officer) डॉ. एस. मुरलीकृष्ण ने भी जारी आदेश में कहा है कि वर्ष 1951 से जनप्रतिनिधि अधिनियम में वर्ष 1996 के जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम दाखिल किया गया है, जिसमे धारा 135 (बी के अनुसार मताधिकार वाले व्यक्ति कोई भी धंधा, रोजगार (employment), औद्योगिक इकाइयों (industrial units) और अन्य किसी भी संस्था में नौकरी करते हों उन्हें मतदान के दिन सवेतन अवकाश देने का प्रावधान है। उन्होंने धंधा-रोजगार और औद्योगिक इकाइयों के मालिकों को सूचित किया है कि वे अपने कर्मचारियों को 3 नवम्बर, मंगलवार को मतदान दिवस (voting day) पर सवेतन अवकाश दें।