सुनवाई के दौरान विभिन्न वकीलों ने दलील दी। गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के वकील परसी काविना ने दलील दी कि जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सेवा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कहती है इन केन्द्रों पर अच्छी व्यवस्था है लेकिन इसके बावजूद स्थिति दयनीय है। कोरोना के समय सुदूर रहने वाले लोगों को स्वाथ्य सेवा मिलनी चाहिए। वैक्सीन के दो डोज के बीच के अंतर के लिए ठोस नियम बनाए जाने चाहिए।
वकील आनंद याज्ञिक ने दलील दी कि वृद्धाश्रमों, नारी गृहों में सभी को वैक्सीन दिए जाने के मुद्दे पर राज्य सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये सभी मुद्दे अहम हैं और इनका ध्यान रखा जाना जरूरी है। राज्य सरकार भी इन मुद्दों पर सजग है और सरकार जरूरत के हिसाब से कार्य करेगी। इस याचिका पर अगली सुनवाई 2 जुलाई को रखी गई है।