उधर राज्य सरकार ने कहा कि सरकार चर्चा कर रास्ता निकालना चाहती है लेकिन स्कूल संचालक स्कूल फीस में किसी तरह की राहत नहीं देना चाहते हैं।
सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फीस नहीं लेने के प्रस्ताव का मुद्दा रद्द करते हुए स्कूलों के साथ बातचीत करने और ऑनलाइन क्लास जारी रखने का निदेश दिया।
इससे पहले गुरुवार को न्यायालय ने यह मौखिक टिप्पणी की कि वास्तविक रूप से स्कूल नहीं खुलने तक फीस नहीं लिए जाने का राज्य सरकार का निर्णय तर्कसंगत नहीं जान पड़़ता। साथ ही राज्य सरकार के ऑनलाइन शिक्षा के निर्णय को पूरी तरह उचित बताया था।