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अहमदाबाद

Gujarat high court: ऑनलाइन क्लास जारी रखें स्कूल, सरकार- स्कूल संचालक बीच का रास्ता निकालें

Gujarat high court, Online class, School, State govt

अहमदाबादAug 01, 2020 / 12:09 am

Uday Kumar Patel

अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने खंडपीठ ने टिप्पणी की कि वर्तमान परिस्थिति में सभी का हित साधा जाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने स्कूल संचालकों के इस परिपत्र का कानूनी मूल्यांकन करने की मांग नकार दिया। साथ ही यह टिप्पणी की कि कोरोना की महामारी में सभी पक्षों के बीच संतुलन बरकरार रखना ही कोर्ट व सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश के निर्णय लेने का सभी श्रेष्ठ प्रयास करेगी।
स्कूल संचालकों की ओर से यह दलील दी गई कि राज्य सरकार वास्तविक रूप से स्कूल नहीं खुलने तक फीस नहीं लेने का निर्णय नहीं ले सकती। इस तरह का प्रस्ताव राज्य सरकार नहीं जारी कर सकती। साथ ही इन संचालकों ने राज्य सरकार के साथ फीस के मुद्दे पर चर्चा की बात के लिए सहमति जताई।
उधर राज्य सरकार ने कहा कि सरकार चर्चा कर रास्ता निकालना चाहती है लेकिन स्कूल संचालक स्कूल फीस में किसी तरह की राहत नहीं देना चाहते हैं।
सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फीस नहीं लेने के प्रस्ताव का मुद्दा रद्द करते हुए स्कूलों के साथ बातचीत करने और ऑनलाइन क्लास जारी रखने का निदेश दिया।
इससे पहले गुरुवार को न्यायालय ने यह मौखिक टिप्पणी की कि वास्तविक रूप से स्कूल नहीं खुलने तक फीस नहीं लिए जाने का राज्य सरकार का निर्णय तर्कसंगत नहीं जान पड़़ता। साथ ही राज्य सरकार के ऑनलाइन शिक्षा के निर्णय को पूरी तरह उचित बताया था।

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