Gujarat High Court : सूरत की मासूम बच्ची से Rape-Murder के मामले में दोषी की फांसी की सजा बरकरार
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Gujarat High Court : मासूम से Rape-Murder के मामले में दोषी की Death Penalty बहाल रखी
अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत की तीन वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में फांसी की सजा बरकरार रखी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दोषी अनिल यादव पर किसी तरह की दया नहीं दिखाते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस करार दिया।
सूरत की विशेष पोक्सो अदालत ने गत जुलाई महीने में इस मामले में यादव को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।
गत वर्ष अक्टूबर महीने में सूरत के गोडादरा इलाके से तीन वर्ष की बच्ची लापता हो गई थी। खोजबीन के कुछ दिनों बाद प्लास्टिक के बैग में बंधा हुआ बच्ची का शव यादव के कमरे से बरामद हुआ। यादव उसी इमारत में किराए पर रहता था था जहां पर बच्ची और उसके माता-पिता भी रहते थे। यादव इस घटना के बाद फरार हो गया और वह अपने बिहार के मूल गांव भाग गया। पुलिस ने उसे कुछ दिनों बाद ही बिहार के बक्सर जिले के मानिया गांव से गिरफ्तार किया।
यह मामला सूरत की विशेष पोक्सो अदालत में चला। जहां आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। आरोप तय किए जाने के पांच महीने के भीतर ही मुकदमा चलाकर यादव को दोषी मानते हुुए फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने भी अपील याचिकाओं पर अगले चार महीने में सुनवाई पूरी की। यादव को हत्या, बलात्कार और सबूत को नष्ट करने का दोषी माना गया।
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