निर्दलीय विधायक भूपेन्द्र खांट अयोग्य घोषित
-खांट का एसटी प्रमाणपत्र पाया गया था अवैध
निर्दलीय विधायक भूपेन्द्र खांट अयोग्य घोषित
गांधीनगर/अहमदाबाद. मोड़वाहडफ से निर्दलीय विधायक भूपेन्द्र खांट को अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र अवैध पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया।
राज्य विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि राज्यपाल ओ पी कोहली ने खांट को अयोग्य घोषित किए जाने का निर्णय लिया। खांट की अयोग्यता गत 2 मई से प्रभावी मानी जाएगी।
स्पीकर के मुताबिक खांट का अनुसूचित जनजाति (एसटी) का प्रमाणपत्र अवैध पाया गया था। यह मामला गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंचा था। इस संबंध में राज्यपाल के समक्ष याचिका दायर की गई थी। राज्यपाल की ओर से उन्हें शुक्रवार को सूचना मिली। इस तरह खांट को विधायक पद से अयोग्य घोषित किया गया वहीं यह सीट भी रिक्त घोषित की जाती है।
उन्होंने कहा कि खांट ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सुरक्षित सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। खांट ने जिस प्रमाणपत्र के आधार पर एसटी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था उसे अवैध पाया गया है और इसलिए उन्हें राज्यपाल के साथ विचार-विमर्श के बाद अयोग्य घोषित किया गया है। इस सबंध में विधानसभा सचिव और चुनाव आयोग को जानकारी दी गई है।
त्रिवेदी ने कहा कि राज्यपाल ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श किया था और साथ ही दोनों पक्षों को भी सुना था। नवम्बर 2017 में राज्य विधानसभा चुनाव में पंचमहाल जिले की मोड़वाहडफ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था।
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