आगामी दिनों में राज्य में नवरात्रि पर्व के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने सिर्फ शेरी गरबा, सोसायटी और फ्लेट में गरबा, दुर्गा पूजा, दशहरा (विजया दशमी) और शरद पूर्णिमा जैसे आयोजन चार सौ व्यक्तियों की क्षमता में आयोजित करने की छूट देने का निर्णय किया है।
जहां पहले विवाह समारोह में 150 व्यक्तियों की क्षमता के साथ आयोजन को अनुमति थी, जिसे अब बढाकर 400 व्यक्ति कर दिया गया है। ऐसे समारोहों में आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने चाहिए। वहीं ऐसे आयोजनों में लाउड स्पीकर या ध्वनि नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। राज्य में पार्टी प्लॉट, क्लब, खुली जगहों या किसी भी जगह में कॉमर्शियल तौर पर नवरात्रि उत्सव के आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य में जहां रेस्टोरेन्ट रात्रि दस बजे तक साठ फीसदी की क्षमता के साथ खुलते थे। अब उसमें बढ़ोतरी कर 75 फीसदी कर दिया गया है। वहीं सार्वजनिक बगीचे जहां रात्रि 9 बजे तक खुले रहते थे अब रात्रि दस बजे तक खुल रखे जा सकेंगे।