आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत हेड कांस्टेबल या इससे उपर के पुलिसकर्मियों को जांच के अधिकार प्रदान करता है। इस संहिता में कांस्टेबल को इसलिए अलग रखा गया क्योंकि पुलिस कांस्टेबल के भर्ती स्तर पर काफी कम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान था। इसलिए पुलिस बल का अधिकांश हिस्सा तब तक जांच से दूर रहता था जब तक वे उचित जानकारी व अनुभव प्राप्त नहीं कर लें। हालांकि कांस्टेबल की वर्तमान पीढ़ी उच्च शिक्षित है और पढ़ी-लिखी है जिससे वे जांच की कुशलता जल्द प्राप्त कर सकते हैं।