Ahmedabad News गुजरात के निजी कॉलेजों में अब ज्यादा संख्या में प्रवेश पा सकेंगे अन्य राज्यों के विद्यार्थी, प्रबंधन कोटे को बढ़ाकर किया दुगना
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अहमदाबाद. गुजरात में अब निजी विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के विभिन्न व्यावसायिक, तकनीकी पाठ्यक्रम की ५० फीसदी सीटेें प्रबंधन कोटे के तहत भरी जा सकेगी। इन सीटों पर अन्य देश और अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। गुजरात विधानसभा में बुधवार को निजी विश्वविद्यालय और कॉलेज के प्रबंधन कोटे को २५ फीसदी से बढ़ाकर ५० फीसदी करने वाले गुजरात व्यावसायिक, तकनीकी, शैक्षणिक कॉलेज एवं संस्थान प्रवेश नियमन एवं फीस निर्धारण संशोधन विधेयक २०१९ को बहुमति से पारित किया गया।
शिक्षामंत्री भूपेन्द्र सिंह चुड़ास्मा ने संवाददाताओं को बताया कि इससे अन्य देश और अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को फायदा होगा। साथ ही निजी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रबंधन को भी पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी मिल सकेंगे, जिससे उन्हें कॉलेज को बंद करने की नौबत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि डिग्री इंजीनियरिंग कोर्स में राज्य में ७३ हजार सीटें हैं, जबकि गुजरात में हर साल 12वीं विज्ञान संकाय में केवल ४० हजार विद्यार्थी ही ए ग्रुप को चुनते हैं। जिससे प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही ५० फीसदी सीटें रिक्त रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को काफी समस्या होती है।
निजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए केवल पांच फीसदी सीटें आरक्षित रहती थीं। अब इस विधेयक के बाद निजी कॉलेज के प्रबंधन कोटे को २५ फीसदी से बढ़ाकर ५० फीसदी कर दिया है। जिसमें पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया से ही अन्य देश और अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। एनआरआई का कोटा १५ फीसदी ही बरकरार रखा है।
सरकार ने निजी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के विरुद्ध शिकायत मिलने और उसे साबित होने पर किए जाने वाले २० लाख के दंड को बढ़ाकर ५० लाख कर दिया गया है।
तीन साल में पांच फीसदी फीस बढ़ाने पर एफआरसी से मुक्ति
शिक्षामंत्री ने कहा कि निजी यूनिवर्सिटी या निजी कॉलेज यदि तीन साल में सिर्फ फीसदी फीस ही बढ़ाने वाले हैं तो उन्हें एफआरसी में जाकर फीस तय कराने की प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। उन्हें सिर्फ अंडरटेकिंग एफआरसी को देनी होगी।
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