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अहमदाबाद

रिमाण्ड नहीं दी, आरोपी को जेल भेजा

16 वर्ष से फरार था गुलबर्ग सोसाइटी हत्या प्रकरण का आरोपी

अहमदाबादJan 11, 2018 / 11:07 pm

Uday Kumar Patel

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अहमदाबाद. स्थानीय अदालत ने गुलबर्ग सोसाइटी हत्या प्रकरण में 16 वर्ष बाद गिरफ्तार किए गए आरोपी आशिष पंाडे को जेल भेज दिया। क्राइम ब्रांच की ओर से आरोपी से पूछताछ के लिए दस दिनों की रिमाण्ड की गुहार लगाई गई, लेकिन अदालत ने क्राइम ब्रांच की गुहार खारिज करते हुए आरोपी को रिमाण्ड की बजाय न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
क्राइम ब्रांच ने 16 वर्ष पहले फरार आरोपी पांडे को बुधवार को गिरफ्तार किया। गुरुवार को उसे रिमाण्ड के लिए मेट्रोपोलिटन अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी 16 वर्ष से फरार था। आरोपी दंगों के दौरान भीड़ में पाइप के साथ देखा गया था। आरोपी इस दौरान किन-किन जगहों पर गया। इस संंबंध में आरोपी से पूछताछ करनी है जिसके लिए रिमाण्ड की जरूरत है, लेकिन अदालत ने रिमाण्ड की याचिका खारिज करते हुए आरोपी को साबरमती जेल भेज दिया।
क्राइम ब्रांच ने 16 वर्ष पहले फरार आरोपी पांडे को बुधवार को गिरफ्तार किया। घटना के बाद मेघाणीनगर थाने में पांडे सहित 60 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शहर के कृष्णनगर निवासी पांडे वर्ष 2002 में घटना के बाद से फरार था। पांडे उन पांच आरोपियों में शामिल है जो पिछले 16 वर्ष से फरार था। इस दौरान वह हरिद्वार के साथ-साथ उत्तराखंड के कई शहरों में रहा।
वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद मेघाणीनगर के गुलबर्ग सोसाइटी में भडक़े दंगों में पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
विशेष अदालत ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी वहीं विश्व हिन्दू परिषद के नेता अतुल वैद्य सहित 11 दोषियों को सात वर्ष की कैद, एक को 10 वर्ष तथा एक अन्य को एक वर्ष की सजा सुनाई थी। इन दोषियों ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
गोधरा कांड व इसके बाद भडक़े दंगों से जुड़े नौ मामलों में अब तक आठ मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है। इनमें नरोडा पाटिया (अहमदाबाद), ओड (खेड़ा जिला) के दो मामलों, दीपड़ा दरवाजा व सरदारपुरा (महेसाणा जिला), प्रांतिज (साबरकांठा जिला) तथा गोधरा ट्रेन कांड शामिल है। अब अहमदाबाद के नरोडा गाम इलाके में भडक़े दंगों का मामला फिलहाल लंबित है।

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