यह विधेयक होंगे पेश
गुजरात विधानसभा के आगामी 18 से 22 फरवरी तक आयोजित होने वाले बजट-लेखानुदान सत्र में करीब चार महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें गुजरात गृह निर्माण बोर्ड संशोधन विधेयक, गुजरात शॉप्स एंड एस्टीब्लिशमेंट संशोधन विधेयक, गुजरात प्रोविन्शियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट संशोधन विधेयक, गुजरात टाऊन प्लानिंग एक्ट संशोधन विधेयक शामिल हैं।
गुजरात विधानसभा के आगामी 18 से 22 फरवरी तक आयोजित होने वाले बजट-लेखानुदान सत्र में करीब चार महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें गुजरात गृह निर्माण बोर्ड संशोधन विधेयक, गुजरात शॉप्स एंड एस्टीब्लिशमेंट संशोधन विधेयक, गुजरात प्रोविन्शियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट संशोधन विधेयक, गुजरात टाऊन प्लानिंग एक्ट संशोधन विधेयक शामिल हैं।
25 वर्ष से अधिक पुराने मकानों के पुन:विकास का मार्ग प्रशस्त होगा
गौरतलब है कि गुजरात गृह निर्माण बोर्ड संशोधन विधेयक में अब गुजरात हाऊसिंग बोर्ड के 25 वर्ष से अधिक पुराने मकानों का पुन:विकास करने का विशेष प्रावधान किया है। इसके अलावा गुजरात हाऊसिंग बोर्ड के मकानों का पुन: विकास किया जाएगा, ऐसे मकानों को खाली नहीं करने वाले कब्जेदारों के विरुद्ध कार्रवाई कर एक महीने का नोटिस देकर अनिवार्यतया मकान खाली करवाने का प्रावधान भी किया गया है।
जब तक नए मकान तैयार नहीं होंगे तब तक कब्जेदारों को वैकल्पिक मकान अथवा किराया चुकाने की जिम्मेदारी पुन:विकास करने वाली एजेंसी की तय की गई है। इस विधेयक से राज्यभर में स्थित हाऊसिंग बोर्ड के 25 वर्ष से अधिक पुराने जर्जरित व भयजनक मकानों के पुन:विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
दुकान व व्यावसायिक इकाइयां 24 घंटे तक खुली रख सकेंगे
गुजरात शॉप्स एंड एस्टीब्लिशमेंट संशोधन विधेयक में राज्यभर की दुकान व व्यावसायिक इकाइयां 24 घंटे तक खुली रखने का विशेष प्रावधान किया गया है। ज्ञात हो कि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने पिछले सप्ताह इस संबंध में घोषणा की थी, अब विधानसभा सत्र में कानूनी रूप देने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा।
उप आयुक्त, सहायक आयुक्त व अधिकारियों की सीधी भर्ती होगी
गुजरात प्रोविन्शियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट संशोधन विधेयक में राज्य सरकार के मुख्य प्रजालक्षी कार्यक्रमों का अधिक अच्छी तरह अमलीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य की महानगरपालिकाओं को उप आयुक्त, सहायक आयुक्त सहित अन्य ऐसे दूसरे अधिकारियों की सीधी भर्ती करने के अधिकार देने का प्रावधान किया गया है।
शहरों की यातायात समस्या हल होगी
गुजरात टाऊन प्लानिंग एक्ट संशोधन विधेयक में शहरों के त्वरित विकास व यातायात की समस्या को ध्यान में रखकर अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।