गुजरात हाईकोर्ट के २० वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लिखा पत्र
-जस्टिस कुरैशी के बांबे हाईकोर्ट में तबादले का विरोध
-फैसले पर फिर से निर्णय की लगाई गुहार
गुजरात हाईकोर्ट के २० वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लिखा पत्र
अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज जस्टिस अकील कुरैशी के बांबे हाईकोर्ट में तबादले के विरोध में गुजरात हाईकोर्ट के 20 वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखा है।
इस पत्र में जस्टिस कुरैशी को बांबे हाईकोर्ट में वरीयता क्रम में पांचवें जज के रूप में तबादले का विरोध करते हुए कॉलेजियम से इस निर्णय पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई गई है। इस पत्र में कहा गया है कि एक स्वतंत्र जज अपने निजी त्याग व खतरे के सहारे एकल लड़ाई लड़ता है। ऐसे अति निर्णायक चरण में जज को लेकर यदि वे एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े नहीं रहेंगे तो वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रहेंगे। इसलिए कॉलेजियम इस निर्णय पर फिर से विचार करे।
जस्टिस कुरैशी को तबादला कर उन्हें किसी अन्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या प्रभारी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाकर बांबे हाईकोर्ट के पांचवें जज के रूप में नियुक्ति करने से गलत संदेश जाएगा।
पत्र लिखने वाले वरिष्ठ वकीलों में कृष्णकांत वखारिया, शिरीष संजानवाला, मिहिर ठाकोर, यतिन ओझा, सौरभ सोपारकर, मिहिर जोशी, प्रशांत देसाई, रूस्तम मार्शल, योगेश लाखाणी, परसी काविना, रशेष संजानवाला, धवल दवे, शालिन मेहता, मेहुल शाह सहित अन्य वकील शामिल हैं।
इससे पहले गत सप्ताह गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (जीएचएए) की असाधारण सामान्य सभा में जस्टिस कुरैशी के तबादले का विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था जो फिलहाल जारी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष व वरिष्ठ वकील यतिन ओझा के मुताबिक एसोसिएशन को गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज जस्टिस कुरैशी को बांबे हाईकोर्ट में वरीयता में पांचवें जज के रूप में तबादले का कोई सार्थक कारण नहीं दिखाई देता है।
सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गत 29 अक्टूबर को आयोजित बैठक में न्यायाधीश कुरैशी के मुंबई हाईकोर्ट में तबादले की अनुशंसा की थी। इसके बाद गत 1 नवम्बर को न्यायाधीश अनंत एस दवे को गुजरात उच्च न्यायालय का प्रभारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अगले दिन केन्द्र सरकार की ओर से जस्टिस कुरैशी को गुजरात उच्च न्यायालय का प्रभारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
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