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अहमदाबाद

‘जमीन हड़पने वालों पर लगाम लगाने में कारगर बना लैण्ड ग्रेबिंग कानून’

land grabbing, Gujarat news, home minister, vidhan sabha: राज्यभर में 133 प्राथमिकी, 317 आरोपी जेल के हवाले

अहमदाबादMar 26, 2021 / 09:10 pm

Pushpendra Rajput

'जमीन हड़पने वालों पर लगाम लगाने में कारगर बना लैण्ड ग्रेबिंग कानून'

‘जमीन हड़पने वालों पर लगाम लगाने में कारगर बना लैण्ड ग्रेबिंग कानून’

गांधीनगर. फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने वालों पर लगाम लगाकर मूल जमीन मालिक को उसका हक दिलाने में गुजरात लैण्ड ग्रेबिंग कानून कारगर है। इस कानून के तहत राज्यभर में 133 प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई, जिसमें 317 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया। जबकि 1384 बीघा जमीन मूल मालिकों को सौंपी गई। गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाड़ेजा ने शुक्रवार को विधानसभा सदन में जूनागढ़ में गुजरात लैण्ड ग्रेबिंग (प्रोहिबिशन) एक्ट के तहत मामलों की कार्रवाई के लिए विशेष अदालत के गठन को लेकर विधायक देवाभाई मालम के सवाल पर यह जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि जूनागढ़ में अब तक लैण्ड ग्रेबिंग की 57 शिकायतें मिली हैंं राज्यभर में कमेटी की सिफारिश पर 133 प्राथमिकी दर्ज कीगई। वहीं 114 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए हैं, जिसमें 317 भूमाफियों को जेल के हवाले किया गया। जबकि राज्यभर में 1384 बीघा जमीन मूल मालिकों को सौंपने की कार्रवाई की गई। ऐसे भूमाफिया राज्य में अन्य कोई अपराध नहीं करे इसके लिए राज्य की स्टेट क्राइम ब्रांच उनकी जरूरी रिकार्ड रखती है ताकि उनको जेल भेज में रखा जा सके।
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसान या लोगों की जमीन कोई हड़प नहीं सके इसके लिए दो हजार रुपए के टोकन से जिलास्तर पर उच्चस्तरीय समिति में आवेदन कर सके। वहीं जिला कलक्टर भी संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकते है। इसके लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें ंजिला विकास अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक एवं महानगरपालिका आयुक्त शामिल है। समिति 21 दिनों में आवेदन पर निर्णय करती है और प्राथमिक दर्ज करने का आदेश देते है। साथ ही पुलिस प्रशासन को प्राथमिकी दर्ज कर सात दिनों में कार्रवाई करने का आदेश देती है।

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