अहमदाबाद में कोविड इन्चार्ज डॉ. राजीव गुप्ता (आईएएस) ने बताया कि अहमदाबाद शहर के ११ वार्ड रेड जोन में शामिल हैं। शहर के गुलबाई टेकरा (पश्चिम क्षेत्र) एवं पूर्व भाग के जमालपुर, खाडिया असारवा, शाहपुर, दरियापुर, दाणीलीमडा, बेहरामपुरा, मणिनगर, गोमतीपुर एवं सरसपुर-रखियाल से पश्चिम क्षेत्र में नौकरी या व्यवसाय पर भी जाने पर प्रतिबंध है। हालांकि पूर्व जोन के अन्य भागों से नौकरी व्यवसाय के लिए पश्चिम क्षेत्र में जाया जा सकेगा। इन ११ क्षेत्रों में अन्य व्यवस्थाएं कॉन्टेन्मेंट की ही भांति होंगी। जरूरी वस्तुओं की ही दुकानें सुबह आठ से तीन बजे तक खुली रह सकेंगी।
अहमदाबाद शहर में बिना मास्क के घूमने पर २०० रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना भरने के बाद भी यदि वह बिना मास्क के घूमता मिलेगा तो भी पुन: जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा दुकानदारों को भी शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पश्चिम क्षेत्र में वाहनों में बैठने वाले लोगों की संख्या भी निर्धारित की गई है। स्कूटर मोटरसाइकिल पर एक और कार में चालक के अतिरिक्त दो सवारियां बैठ सकेंगी। मनपा संचालित एएमटीएस एवं बीआरटीएस बसों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध है। बाहर से अहमदाबाद शहर में एस.टी. बस भी नहीं आ जा सकेंगी।