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अहमदाबाद

सीवरेज में उतरने पर होने वाली मौत को रोकने को क्या कदम उठाए? गुजरात हाईकोर्ट

 
-गुजरात सरकार से जवाब पेश करने के निर्देश

अहमदाबादJun 18, 2019 / 11:32 pm

Uday Kumar Patel

Manual scavanging, Gujarat high court, Gujarat govt

सीवरेज में उतरने पर होने वाली मौत को रोकने को क्या कदम उठाए? गुजरात हाईकोर्ट

अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य में हाथ से गटर, सीवरेज, मेनहोल की सफाई से उतरने से होने वाली मौत रोकने के लिए क्या कदम उठाए? न्यायाधीश एस आर ब्रह्मभट्ट और न्यायाधीश ए पी ठाकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।
गटर, सीवरेज, मेनहोल सफाई के दौरान सफाई कर्मियों की मौत रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 वर्ष पहले कई दिशानिर्देश जारी किए थे।
इसका अमलीकरण नहीं किए जाने पर गैर सरकारी संगठन मानव गरिमा ट्रस्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया।
न्यायालय ने राज्य सरकार से गटर, सीवरेज, मेनहोल की सफाई के लिए उपकरण की जानकारी, अब तक हुई मौत और मुआवजे को लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान वडोदरा के पास डभोई में गटर साफ करने के दौरान सात लोगों की मौत का भी हवाला दिया गया।
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