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अहमदाबाद

हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना जरूरी

एक माह अवधि बढ़ाई

अहमदाबादJan 06, 2018 / 10:56 pm

Pushpendra Rajput

RTO
गांधीनगर. राज्य के सभी वाहन चालकों को हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना आवश्यक है। हालांकि अब राज्य के सभी वाहन चालकों को 15 फरवरी तक अपने वाहनों में यह प्लेट फीट करानी होगी। इससे पूर्व ये प्लेट लगाने की अवधि 15 जनवरी तक थी। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इस कार्रवाई की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय किया। वाहन चालक परेशान ना हों और वाहन चालकों को कोई भी गुमराह ना कर सकें। इसके चलते ही राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय समीक्षा कर यह निर्णय किया।
परिवहन आयुक्त के मुताबिक राज्य के सभी आरटीओ कार्यालयों और डीलरों के नेटवर्क के जरिए इन नंबर प्लेट को लगाने की व्यवस्था की है। वाहन चालकों में भी जागरूक हो रही है और एचएसआरपी भी फीट करा रहे हैं। ऐसे स्थिति में वाहन चालकों को दिक्कत नहीं हो इसके चलते एक माह अवधि बढ़ाई गई। अनाधिकृत नंबर प्लेट वाले वाहन पर 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। जहां द्विचक्री और त्रिचक्रीय वाहनों में 89 रुपए और चार पहिया वाहनों और भारी वाहनों में 150 रुपए ज्यादा चार्ज लेकर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है। राज्य सरकार को यह भी शिकायत मिली है कि कई वाहन डीलर वाहन चालकों से निर्धारित राशि से ज्यादा राशि वसूलते हैं।
परिवहन आयुक्त ने चेताते हुए कहा कि जो भी वाहन डीलर निर्धारित राशि से ज्यादा राशि वसूलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी डीलरशिप भी रद्द कर दी जाएगी। परिवहन आयुक्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी वाहनों में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट फीट कराना आवश्यक है। आगामी 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई होगी। 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगी उसे कानून के हिसाब से राज्यभर में लागू किया जाएगा।
अनाधिकृत नंबर प्लेट वाले वाहन पर 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। जहां द्विचक्री और त्रिचक्रीय वाहनों में 89 रुपए और चार पहिया वाहनों और भारी वाहनों में 150 रुपए ज्यादा चार्ज लेकर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है।

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