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Gujarat: 1 अप्रेल से राज्य के सभी जिलों में होगा ई-रिट सेवा का अमल, वकीलों को ई-मेल पर मिलेगी आदेश की प्रति

locationअहमदाबादPublished: Mar 31, 2023 10:54:02 pm

Now E-Writ service will implemented all over Gujarat from 1 april -जमानत की सभी याचिकाएं सीआरएमएजे के तहत करनी होंगी पंजीकृत-आरोपियों की मौजूदा जेल की जानकारी सीआईसी में अपडेट करने के निर्देश

आज से राज्य के सभी जिलों में होगा ई-रिट सेवा का अमल, वकीलों को ई-मेल पर मिलेगी आदेश की प्रति
आज से राज्य के सभी जिलों में होगा ई-रिट सेवा का अमल, वकीलों को ई-मेल पर मिलेगी आदेश की प्रति

Ahmedabad. गुजरात के सभी जिलों में एक अप्रेल 2023 से ई-रिट की सुविधा शुरू की जाएगी। अभी तक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट जिले में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया था। जिसके बेहतर परिणाम को देखते हुए अब इसे राज्य के सभी जिलों में लागू करने का निर्देश गुजरात उच्च न्यायालय ने जारी किया है। ई-रिट सुविधा के तहत हाईकोर्ट में दायर होने वाली जमानत याचिकाओं पर हाईकोर्ट के ऑर्डर को ई-रिट प्लेटफॉर्म के जरिए स्वत: ही संबंधित मामले के वकील को भी ई-मेल के जरिए भेजा जाता है। इसमें भी क्यूआर कोड के जरिए वैरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध् होगी। गुजरात हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर दी गई जानकारी में बताया है कि राज्य की सभी मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन्स कोर्ट एवं गुजरात हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं, वकीलों की ओर से की जाने वाली सभी प्रकार की जमानत याचिकाओं में आरोपी व याचिकाकर्ता यदि जेल में बंद हो तो उसकी मौजूदा जेल की जानकारी जरूर देनी होगी। संबंधित जिला, तहसील कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट के सेंट्रल फाइलिंग सेंटर (सीएफसी) को भी जमानत याचिका के याचिकाकर्ता व आरोपी की मौजूदा जेल की जानकारी सीआईएस में अपडेट करने के निर्देश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है।

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