scriptपालडी गैंग रेप मामले में 18 आरोपी बरी | Paldi gang rape: POCSO court acquitted 18 accused | Patrika News
अहमदाबाद

पालडी गैंग रेप मामले में 18 आरोपी बरी

-पोक्सो अदालत ने सबूतों के अभाव में छोड़ा

अहमदाबादJul 16, 2018 / 11:21 pm

Uday Kumar Patel

Paldi gang rape: POCSO court acquitted 18 accused

पालडी गैंग रेप मामले में 18 आरोपी बरी

अहमदाबाद. शहर के पालडी इलाके में नाबालिग से गैंग रेप के मामले में विशेष पोक्सो अदालत ने सभी 18 आरोपी को बरी कर दिया। इस मामले में पीडि़ता अपने बयान से मुकर गई थी। इस कारण आरोपियों के खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं हो सके। इसलिए इस मामले में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इसी मामले में पीडि़ता की आरोपी माता जमानत मिलने के बाद फरार हो गई थी।
बरी होने वाले आरोपियों में सागर प्रकाश पटेल, जय नितिन मोतीवाला, मयूर अंबालाल पटेल, धवल कमलेश पटेल, हितेश शैलेष पटेल, कौशिक कनू पटेल, राजू गुरुदयाल शर्मा, सन्नी रमेश बैरागी, आशिष नरेश पटेल, अक्षित बलवंत पटेल, दिव्येश मणिलाल चौधरी, शाहबुद्दीन आफताबअली गाजी, शैलेष किशोर नाई, दिलीपसिंह नारसिंह राव, सैदुल उर्फ राहुल शेख, भूपेन्द्र उर्फ मुन्नो मंडल और विनोद नानकराम कुमावत शामिल हैं।
शहर के पालडी इलाके में नवम्बर 2016 में 14 वर्षीया बालिका के साथ 8 विद्यार्थियों सहित कई आरोपियों ने बलात्कार किया था। इस मामले में पीडि़ता के माता-पिता को भी अपनी पुत्री को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने पर आरोपी बनाया था। इस मामले में सहित 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पोक्सो, अवैध मानव विक्रय निरोधी अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपपत्र पेश किया गया था।
शहर के वासणा के गुप्तानगर इलाके में रहने वाले दंपत्ति ने उनकी 14 वर्ष की पुत्री के शहर के पालडी इलाके के महालक्ष्मी पांच रास्ते से गुम होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में यह पता चला कि पश्चिम बंगाल के युवक की पहली पत्नी वेश्यावृत्ति से जुड़ी थी। बाद में युवक ने उससे तलाक लेकर दूसरी युवती से विवाह किया। पहली पत्नी से हुई पुत्री को उसने अपने पास रखा था। पुत्री के बड़ी होने पर दंपत्ति उससे वेश्यावृत्ति कराने लगा। इस बात के पर्दाफाश होने के बाद इस मामले की जांच महिला क्राइम ब्रांच को सौंपी गई।

माता व चार आरोपी फरार

इस मामले में जमानत मिलने के बाद पीडि़ता की माता फरार हो गई थी। जबकि इसी मामले में रवि उर्फ राजेश अग्रवाल, एक रिक्शा चालक, जावेद और बंगाली नामक युवक अभी फरार बताए जाते हैं। आरोपपत्र में इन चारों को फरार के रूप में घोषित किया गया है।
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