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अहमदाबाद

राज्य सरकार ने मांगा समय, अब सुनवाई 12 को

-पाटीदार नेता अल्पेश कथीरिया की जमानत की गुहार

अहमदाबादSep 07, 2018 / 11:14 pm

Uday Kumar Patel

Patidar leader baill: Guj govt saught time to file reply

राज्य सरकार ने मांगा समय, अब सुनवाई 12 को

अहमदाबाद वर्ष 2015 में पाटीदार आंदोलन को लेकर राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के अहम साथी और पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) सूरत के संयोजक अल्पेश कथीरिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को शहर सत्र अदालत में सुनवाई टल गई।
राज्य सरकार ने इस मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग की। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में जांच अधिकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस मामले की सुनवाई टाल देनी चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई 12 सितम्बर को होगी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने राजद्रोह के मामले में गत महीने कथीरिया को गिरफ्तार किया था।
राजद्रोह के अलावा पिछले दिनों अहमदाबाद में सरकारी अधिकारी के काम में रुकावट डालने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने के मामले में अल्पेश कथीरिया को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में हार्दिक व कथीरिया सहित अन्य को जमानत दी जा चुकी है।
राजद्रोह मामले में कथीरिया की गिरफ्तारी के चलते सूरत में बिफरे पाटीदारों ने सूरत में बस में आग लगा दी थी और बसों में भी तोडफ़ोड़ की थी।
पाटीदारों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिलाए जाने और किसानों की कर्ज माफी को लेकर गत 25 अगस्त से अनिश्चिकालीन उपवास पर बैठे हार्दिक पटेल की एक मांग कथीरिया को जेल से रिहा किए जाने की भी है।
राजद्रोह प्रकरण में कथीरिया के अलावा हार्दिक पटेल, दिनेश बांभणिया, चिराग पटेल, केतन पटेल, अमरीश पटेल सहित अन्य आरोपी हैं। इस मामले में फिलहाल अन्य सभी आरोपी जमानत पर हैं। इस प्रकरण में हार्दिक व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया जा चुका है।मामले के अनुसार 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान पर पाटीदार सभा के बाद हार्दिक पटेल को हिरासत में लिए जाने के बाद अहमदाबाद सहित राज्य भर में हिंसा की घटनाएं घटी थीं। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने हार्दिक सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह व अन्य आरोपों के तहत शिकायत दर्ज की थी।

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