प्रदीप शर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित
हवाला प्रकरण में विदेश में रकम ट्रांसफर करने के मामले में आरोपी व निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुरिक्षत रखा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपी अधिकारी की जमानत याचिका का विरोध किया गया। ईडी की ओर से दलील दी गई कि पहले भी आरोपी की जमानत याचिका नामंजूर की गई है इसलिए अब आरोपी जमानत याचिका नहीं दायर कर सकता। शर्मा के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और आरोपी के खिलाफ सबूत भी है। इसके अलावा पीएमएलए की धारा 45 को रद्द करने के मुद्दे को इस मामले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
उधर शर्मा की ओर से दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 45 को रद्द करार दिया है। ऐसे में आरोपी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत मिलनी चाहिए।