शिक्षा विभाग ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े अभिभावक अगले सत्र 2021-22 में नि:शुल्क प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश पानी अपनी मंशा अनुसार घर के नजदीक स्कूल का चयन कर फायदा उठा सकते हैं।
गौरतलब है कि लोगों की शिकायत रही है कि प्राइवेट स्कूलों में राइट टू एजूकेशन का उल्लंघन हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों में भारी-भरकम फीस लेकर बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इस बार शिक्षण विभाग ने बिन अनुदानित स्कूलों को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश देने को कहा है। विभागीय वेबसाइट पर पहले से आवेदन जारी कर दिए हैं। आवेदन 15 मार्च तक जमा कराना आवश्यक है। आवेदन में साथ आय व मूल निवास प्रमाण देना होगा।