scriptचौराहों पर ट्रैफिक-पार्किंग की समस्या जस-की-तस | Problem of Traffic-Parking on Crossroads not solved, says Guj HC | Patrika News
अहमदाबाद

चौराहों पर ट्रैफिक-पार्किंग की समस्या जस-की-तस

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जताई नाराजगी

अहमदाबादFeb 23, 2018 / 11:01 pm

Uday Kumar Patel

traffic on crossroads not improved
अहमदाबाद. राज्य के चौराहों पर दिखने वाले पार्किंग और ट्रैफिक समस्याओं को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय ने एक बार फिर राज्य सरकार से नाराजगी जताई है। न्यायाधीश एम आर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह टिप्पणी की कि सभी चौराहंों पर ट्रैफिक व पार्किंग की समस्या जस की तस है। इसमें कोई सुधार नहीं देखा गया है। इसके अलावा शहर के ब्रिज पर वाहन पार्किंग की जाती है और पगडंडी नहीं होने के बावजूद लोग इस पर गुजरते हैं। इन सभी को बंद कराया जाना चाहिए।
इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि एएमटीएस की बस को मुख्य सडक़ों की बजाय सर्विस रोड पर खड़ा कराया जाना चाहिए। इस कारण सडक़ों पर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपना जवाब पेश किया। इसमें कहा गया कि सभी चौराहों पर ट्रैफिक की समस्या के निपटारे के लिए उचित कार्रवाई की गई है। चौराहों पर आसपास को पार्किंग जोन घोषित किया गया है। प्रत्येक चौराहों पर टै्रफिक पुलिस को तैनात किया गया है। हालांकि उच्च न्यायालय मनपा इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा।

हाईकोर्ट ने मनपा से कहा, रिसरफेसिंग का कार्य ठीक से नहीं

अहमदाबाद. अहमदाबाद में खराब सडक़ों के मुद्दे पर गुजरात उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि सडक़ों के रिसरफेंसिंग का कार्य उचित ढंगे से नहीं किया गया है। यह गंभीर मुद्दा है। सडक़ों पर रिसरफेसिंग का काम कहा गया तो सडक़ों को गड्ढे व टेकरे वाला बना दिया। सडक़ों का स्तर बिगड़ा है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद महानगरपालिका को आदेश दिया कि सर्विस रोड के रिसरफेङ्क्षसग का काम नहीं किया गया है। यह काम कराया जाना चाहिए।
सुनवाई के बाद अहमदाबाद महानगरपालिका ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि रिसरफेसिंग के मामले में जांच की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी।

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