अहमदाबाद. अहमदाबाद में खराब सडक़ों के मुद्दे पर गुजरात उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि सडक़ों के रिसरफेंसिंग का कार्य उचित ढंगे से नहीं किया गया है। यह गंभीर मुद्दा है। सडक़ों पर रिसरफेसिंग का काम कहा गया तो सडक़ों को गड्ढे व टेकरे वाला बना दिया। सडक़ों का स्तर बिगड़ा है। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद महानगरपालिका को आदेश दिया कि सर्विस रोड के रिसरफेङ्क्षसग का काम नहीं किया गया है। यह काम कराया जाना चाहिए।
सुनवाई के बाद अहमदाबाद महानगरपालिका ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि रिसरफेसिंग के मामले में जांच की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी।