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राजपूत के पोलिंग एजेंट शंकर चौधरी की गवाही..गोहिल ने राघवजी से मतपत्र छीनने का किया था प्रयास

locationअहमदाबादPublished: Mar 12, 2019 11:04:14 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

-राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अहमद पटेल की जीत के खिलाफ चुनाव याचिका

RS polls, Gujarat high court

राजपूत के पोलिंग एजेंट शंकर चौधरी की गवाही..गोहिल ने राघवजी से मतपत्र छीनने का किया था प्रयास

अहमदाबाद. राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अहमद पटेल की जीत को चुनौती देेने वाली चुनाव याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय में सोमवार को जिरह के दौरान भाजपा के पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में मतदान के दौरान कांग्रेस के आधिकारिक एजेंट शक्ति सिंह गोहिल ने तत्कालीन कांग्रेस विधायक राघवजी पटेल से मतपत्र छीनने का प्रयत्न किया।
चौधरी के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में वे भाजपा के उम्मीदवार बलवंतसिंह राजपूत के पोलिंग व काउंटिंग एजेंट थे। चुनाव आरंभ होते ही राघवजी पटेल ने कांग्रेस एजेंट गोहिल को बैलेट पेपर बताया। गोहिल ने राघवजी के हाथ से बैलेट पेपर छीनने का प्रयास किया था। राघवजी और अन्य कांग्रेस विधायक भोलाभाई गोहेल ने कांग्रेस के अधिकारिक एजेंट के अलावा किसी अन्य को बैलेट पेपर नहीं बताया था। कांग्रेस के दो विधायकों-शैलेष परमार और मितेश गरासिया ने उनका बैलेट पेपर गोहिल के अलावा अन्य लोगों को भी बताया था। इस संबंध में राजपूत की ओर से लिखित और मौखिक विरोध दर्ज कराया गया था। मतदान के दौरान राघवजी या गोहेल ने वोट को लेकर कोई लिखित या मौखिक आपिित्त नहीं दर्ज कराई थी।
चौधरी के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने दो गलत विरोध मंजूर किए थे जबकि दो उचित विरोध को ध्यान में नहीं लिया। आयोग ने सभी आपत्तियों के संदर्भ में किसी उम्मीदवार या प्रतिनिधि या मतदाता को सुनने का अवसर नहीं दिया। गवाही में चौधरी ने बताया कि उन्होंने जो शपथपत्र पेश किया है वह पूरी तरह सही है।
उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव में हारे भाजपा प्रत्याशी बलवंतसिंह राजपूत ने अहमद पटेल की जीत के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की है। राजपूत ने अपनी याचिका में दावा किया है कि चुनाव आयोग को मतदान के दौरान राघवजी पटेल और भोळा भाई गोहेल के मतपत्र रद्द करने का निर्णय गलत था। इसलिए पटेल के निर्वाचन को रद्द कर उन्हें छह वर्ष तक चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।

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