अब 31 अगस्त तक लगाई जाए सकेंगी नंबर प्लेट अहमदाबाद. राज्य परिवहन विभाग ने पुराने वाहन में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाने में राहत दी है। जहां यह नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के प्रावधान के अनुरूप वाहनों पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य है। राज्य में 16 नवम्बर से आरटीओ या एआरटीओ में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाने की शुरुआत हुई है। यदि पुराने वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगवाने की बात की जाए तो पहले उसकी अंतिम अवधि 31 जुलाई थी, लेकिन यह नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन चालकों का रुझान देखते हुए अब अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त की गई है। परिवहन मंत्री आर.सी. फळदू ने लोगों का रुझान देखते हुए यह निर्णय किया है।