टी-स्टॉल संचालकों को करने होंगे ठोस उपाय
टी-स्टॉल संचालकों को करने होंगे ठोस उपाय
अहमदाबाद. कोरोना नियंत्रण के लिए चाय कॉफी स्टॉल के संचालकों को भी ठोस कदम उठाने होंगे। हरेक स्टॉल पर एसओपी (स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर)अर्थात मानक संचालन प्रक्रिया के तहत कार्य किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। चाय-कॉफी के लिए आने वाले ग्राहकों के बीच की दूरी कम से कम छह फीट होनी चाहिए। साथ ही बिना मास्क के आने वाले ग्राहक को प्रवेश नहीं देने के लिए भी कहा गया है।
कोरोना वायरस के बढऩे से रोकने के लिए प्रशासन की ओर से केतली संचालकों के लिए भी विविध नियम बनाए हैं। इनमें ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर अथवा हैंडवॉश डिस्पेन्सर जरूरी है। सोशल डिस्टेेंसिंग के लिए दो व्यक्तियों के बीच कम से कम छह फीट का अंतर रखना होगा इसके लिए प्रोपर मार्किंग और नोटिस लगाना आवश्यक है। साथ ही ग्राहकों को मास्क पहनने पर ही दुकान पर प्रवेश देना होगा। दुकान पर अधिक भीड़ होने से रोका जाए और चाय-कापी पीते समय ग्राहकों को बातचीत करने से रोका जाए। ग्राहकों के लिए बड़े बर्तनों में पानी पीने की व्यवस्था की जगह बोतल बंद पानी रखा जाए। इसके अलावा दुकान या बाहर पानी के कुल्ला करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। चाय कॉपी केवल बायो डीग्रेडेबल डिस्पोजल में ही परोसनी होगी, ताकि कूड़े का उचित निराकरण हो सके।
कर्मचारियों स्वास्थ्य की नियमित जांच
टी-स्टॉल पर काम करने वाले कर्मचारियों की हर सप्ताह रेपिड टेस्ट की व्यवस्था की जाए और बीमार व्यक्तियों को काम पर नहीं बुलाया जाए। यदि कोई मास्क के बिना दुकान पर आए तो उन्हें मास्क की व्यवस्था की जाए। इसके लिए मास्क वेंडिंग मशीन उपलब्ध करवाई जाए। दुकानों पर पान मसाला थूकने पर कड़ा प्रतिबंध किया जाए। लगातार उपयोग में आने वाली बेंच, कुर्सी एवं बाथरूूम का बार-बार सेनेटाइट किया जाना जरूरी है। दुकान में बैठने की क्षमता के मुकाबले 50 फीसदी का ही उपयोग किया जाना चाहिए। दुकानों में यदि वातानुकूलित व्यवस्था है तो तापमान 24 से लेकर 30 सेल्सियस के बीच रहना चाहिए।
गौरतलब है कि पिछले दिनों कोरोना वायरस की गाइडलाइन के उल्लंघन में मनपा ने शहर में लगभग तीस टी स्टॉल सील करने के बाद एक हजार से अधिक टी स्टॉल को संचालिकों ने स्वैच्छिक बंद कर दिया था।
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