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अहमदाबाद

तिहरा हत्या प्रकरण : हाईकोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट करें आरोपी के वकील का इंतजाम

-शक के आधार पर घटना को अंजाम दिए जाने का आरोप

अहमदाबादFeb 20, 2019 / 11:47 pm

Uday Kumar Patel

Death penalty, Gujarat high court

तिहरा हत्या प्रकरण : हाईकोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट करें आरोपी के वकील का इंतजाम

अहमदबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने तिहरे हत्या प्रकरण में फांसी की सजा को रद्द करते हुए निचली अदालत से फिर से ट्रायल चलाने के निर्देश दिए।
न्यायाधीश जे बी पारडीवाला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आरोपी की मानसिक स्थिति का पता लगाने के बाद आरोप तय होने के चरण से मुकदमा आरंभ करने को कहा है।
मामले के अनुसार नागजी ठाकोर को अपनी पत्नी और पिता के बीच संबधों को लेकर शक था। शक के आधार पर 14 अप्रेल 2015 को नागजी ठाकोर ने अपने पिता बाबूजी ठाकोर, माता मानसीबेन ठाकोर, पत्नी दक्षा ठाकोर और तीन वर्ष की पुत्री धरती पर धारदार हथियार से हमला किया था। इस घटना में आरोपी के पिता, माता व पुत्री की मौत हो गई जबकि आरोपी की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी ने इस घटना की जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया।
इस मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ आरोपपत्र पेश किया गया।

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