वायरल हुए फरमान में पूरा उल्लेख वैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुए फरमान में उल्लेख है जिसके तहत लडक़ी की ओर से समाज को नीचे दिखाने वाली कोई घटना की स्थिति में उसके माता-पिता को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें दंडि़त करने एवं लडक़े के परिजनों को भी दंडित की बात है. जिसके तहत लडक़ी के माता पिता से डेढ़ लाख और लडक़े के माता पता से दो लाख रुपए तक का आर्थिक दंड वसूलने के प्रावधान का उल्लेख है. वायरल फरमान के तहत 14 जुलाई को बनासकांठा जिले के जेगोल गांव में हुई एक सभा में क्षत्रिय ठाकोर सेना के संविधान के नाम से इसे जारी किया गया.
इन पर लिए गए निर्णय उधर सुरेश ठाकोर ने बताया कि समाज की ओर से कुप्रथाओं व पटाखे फोडऩे को बंद करने को लेकर निर्णय जरूर लिए गए हैं. इनमें विवाह समारोह व जन्म दिन पर पटाखों फोडऩे, डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाए जाने का प्रावधान शामिल है। साथ ही वरघोड़ा (बारात) निकालने पर रोक एवं अन्य समाज की कुप्रथाओं को रोकने से जुड़े हैं। हालांकि यह निर्णय लागू होना बाकी है।