बैठक में जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स के दौरान दरगाह क्षेत्र में पानी, बिजली एवं सफाई की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए ताकि जायरीन को असुविधाएं ना हों। उन्होंने कहा कि अति महत्वपूर्ण व्यक्ति उर्स के प्रथम दिन ही चादर पेश कर सकेंगे। कायड़ विश्राम स्थली क्षेत्र में रेस्टोरेंट और जायरीन छोटे घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं कर सकेंगे। वाणिज्यिक सिलेंडरों के उपयोग करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य निरीक्षक इसी महीने से खाद्य पदार्थो की जांच प्रारंभ करेंगे। विश्राम स्थली पर रसद विभाग उचित मूल्य की दुकान, निर्धारित दर पर भोजन के पैकेट की व्यवस्था और डेयरी 24 घंटे दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने खादिमों के परिचय पत्र जारी करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि तारागढ़ पर एक सीमा से अधिक वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा। ओवरलोडिंग वाहनों को सीज किया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सत्तार खान, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर सुरेश कुमार सिंधी, कैलाश चन्द्र शर्मा, हीरालाल मीणा, दरगाह कमेटी के नाजिम शकील अहमद, अंजुमन, दरगाह एवं तारागढ़ की विभिन्न कमेटियों के पदाधिकारी मौजूद थे।