अजमेर

Beawar Rape Case : वकील साहब को दी सोशल मीडिया पर धमकी

Beawar Rape Case : सेशन कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल किया तैनात।

अजमेरJun 24, 2019 / 05:17 am

raktim tiwari

beawar rape case

अजमेर
ब्यावर में सात साल की मासूम बालिका से दरिंदगी के आरोपियों को अजमेर की विशेष अदालत में पेश किया। प्रकरण में सोशल मीडिया पर आरोपियों की ओर से पैरवी करने वाले वकील को जान से मारने की धमकी देने का मैसेज चलने पर पुलिस ने सतर्कता बरते हुए उन्हें तीन नकाबपोश ‘डमी’ के साथ अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
ब्यावर वृत्ताधिकारी हीरालाल सैनी व सिटी थानाप्रभारी रमेन्द्र सिंह हाड़ा ब्यावर सिटी थाना पुलिस बालिका से दरिंदगी के आरोपी भीम नन्दावट बेलड़ों का बाडिय़ा (राजसमंद) निवासी मुख्य आरोपी महेन्द्रसिंह रावत, 24 मील रावजी का तालाब कूकड़ा निवासी कुशालसिंह रावत को सुरक्षा घेरे में अदालत लेकर पहुंची, जहां से उन्हें 15 दिन के लिए जेल भेजने के आदेश दिए गए।
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तीन जवान बने डमी

सैनी ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रकरण में धमकी दिए जाने की बात सामने आई है। मामले में पृथक से अनुसंधान किया जा रहा है। ऐसे हालात में आरोपियों की सुरक्षा पुलिस के लिए अहम है। आरोपियों उनकी सुरक्षा के लिहाज से तीन जवानों को नकाब पहनाकर डमी बनाकर लाया गया था, ताकि पेशी के दौरान हमले की स्थिति से बचा जा सके।
‘दो माह में सिखाऊंगा सबक’

थानाप्रभारी रमेन्द्र सिंह हाड़ा ने बताया कि प्रकरण में सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में भूपसा खरवा नामक व्यक्ति ने पोस्ट डालते हुए आरोपियों की ओर से पैरवी करने वाले वकील को जान से मारने की धमकी दी है। इसमें आरोपियों को भी 2 माह में सबक सिखाने की बात कही है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है।

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यह है मामला
ब्यावर सिटी थाना क्षेत्र में 14 जून को 7 साल की मासूम के साथ दो युवकों ने बलात्कार कर झाडिय़ों में फैंक दिया था। वारदात के बाद आरोपी भीम-टॉडगढ़ के दुर्गम पहाड़ी इलाके में छुप गए। जिला पुलिस की ओर से गठित 70 सदस्य दल ने पांच दिन के सर्च अभियान के बाद मुख्य आरोपी महेन्द्रसिंह, कुशालसिंह समेत उनके तीन सहयोगियों को 19 जून को गिरफ्तार किया था।
बालिका से बलात्कार के आरोपियों को अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें पन्द्रह दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। सोशल मीडिया पर दी गई धमकी की जांच की जा रही है।
-हीरालाल सैनी, वृत्ताधिकारी (ब्यावर)
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