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अजमेर

ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणी के मामले अब नहीं होंगे दर्ज

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एसपी ने जिले के थानाधिकारियों को पालना के दिए आदेश

अजमेरAug 04, 2021 / 01:24 am

manish Singh

ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणी के मामले अब नहीं होंगे दर्ज

ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणी के मामले अब नहीं होंगे दर्ज

अजमेर.

मोबाइल, लेपटॉप के जरिए सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में अब सूचना प्रौद्योगिकी कानून(आईटी एक्ट) की धारा 66 ए में मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएंगे। ना ही ऐसे प्रकरणों में पुलिस की ओर से अभियोजन की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से विवादित धारा 66 ए खत्म किए जाने के बावजूद मुकदमे दर्ज किए जाने पर पुलिस अधीक्षक जगदीशचन्द्र शर्मा ने मंगलवार को थानाधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से ऐसा नहीं करने के आदेश दिए।
पुलिस अधीक्षक जगदीशचन्द्र शर्मा ने अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध) डॉ. रवि प्रकाश के आदेश पर मंगलवार को जिले के थानाधिकारियों को आईटी एक्ट की धारा 66 ए में सर्वोच्चय न्यायालय के निर्णय की पालना में कार्रवाई ना करने के आदेश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2015 को आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 ए को भारतीय संविधान के विपरीत होने से शून्य व अवैध घोषित किया था।
इस्तगासे पर भी नहीं करें दर्ज

एसपी शर्मा ने बताया कि न्यायालय से मिलने वाले 156(3) के इस्तगासा प्राप्त होने पर भी आईटी एक्ट की धारा 66 ए में एफआईआर दर्ज नहीं की जाकर संबंधित न्याायलय को सर्वोच्चय न्यायालय के आदेश से अवगत करवाया जाए। न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायालय में 66 ए में चालान किए गए समस्त प्रकरण में अभियोजन कार्रवाई को ड्रोप करने के लिए सीआरपीसी की धारा 173(8) में अतिरिक्त रिपोर्ट व निर्णय की प्रति के साथ 7 दिन में पेशकर एसपी कार्यालय को भेजी जाए।

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