यह है नियम -कनिष्ठ, सहायक व अधिशाषी अभियंता एवं समकक्ष को ओ एंड एम कार्यालय में ३ साल तथा इसके अलावा अन्य कार्यालय में ३ साल तक पद पर ठहराव निर्धारित किया गया है।
-लेखाधिकारी स्तर के लेखा संवर्ग के कार्मिकों के लिए भी तीन साल का समय निर्धारित किया गया है। -उपभोक्ता शिकायत लिपिक, स्टोर कीपर, सहायक स्टोर कीपर, कैशियर तथा वार्ड कीपर को ओ एंड एम कार्यालय में ३ साल था अन्य में ३ साल तक ठहराव दिया जा सकता है।
-मंत्रालयिक कर्मचारी को ५ वर्ष तक ओ एंड एम कार्यालय में लगाया जा सकता है लेकिन प्रत्येक २ वर्ष बाद कार्य में बदलाव करना होगा। ओ एंड एम के अलावा अन्य कार्यालय में १० साल तक लगाया जा सकता है लेकिन ३ वर्ष बाद कार्य बदलना होगा।
-मीटर इंस्पेक्टर/मीटर रीडर को ओएंडएम कार्यालय में ३ वर्ष तक ठहराव दिया जा सकता है। एक वर्ष बाद बीट बदलनी होगी। -तकनीकी कर्मचारी को ओ एंड एम कार्यालय में १० साल तक ठहराव दिया जा सकता है। प्रत्येक २ साल बाद कार्यक्षेत्र में परिवर्तिन करना होगा। गैर ओ एंड एम कार्यालय में १० साल तक लगाया जा सकता है। प्रत्येक २ साल बाद कार्यक्षेत्र में बदलाव करना होगा।
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