नक्शा पास करने की हड़बड़ी ऐसी कि कई मामलों में आवेदन की तिथि से पहले ही नक्शों को पास कर दिया गया। मामला उच्चस्तर पर नजर में आने के बाद नक्शा प्रकरण से जुड़े कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का भय सता रहा है। निगम आयुक्त ने इन नक्शों को पास करने की कार्रवाई को अवैध माना है। स्वायत्त शासन विभाग ने तकनीकी अनियमितता स्वीकार किया है। निदेशक ने स्पष्ट अंकित किया है कि बिना जांच रिपोर्ट आए आयुक्त के निर्णय को पलटना गलत है।
कोई भी पत्रावली अतिआवश्यक नहीं वहीं आयुक्त के अनुसार सभी पत्रावलियां सामान्य प्रकृति के व्यावसायिक भवन निर्माण से सम्बन्धित हैं कोई भी पत्रावली अतिआवश्यक प्रकृति की नहीं होने के कारण कार्यवाहक उपायुक्त ने अपने स्तर पर स्वीकार करना और बाद में इसकी स्वीकृति समक्ष प्राधिकारी (आयुक्त) से अनुमोदन नहीं करवाया जाना पूर्णतया अनियमित होने के कारण पत्रावलियां निरस्त की गई है।
आयुक्त के अनुसार भगवान सिंह चौहान का आवेदन 1 जनवरी 2018 को हुआ और 2 जनवरी 2018 को पास कर दिया गया। जबकि 4 जवरी को उपायुक्त ने कनिष्ठ अभिंयता को मौका रिपोर्ट के मार्क की गई। नारायण दास लोहागल का आवेदन 8 फरवरी को हुआ और 8 फरवरी को ही सारी कार्यवाही करते हुए नक्शा पास कर दिया गया। जबकि इस दिन आयुक्त कार्यालय में मौजूद थे। आशा देवी डिग्गी चौक का नक्शा आवेदन तो 9 फरवरी 2018 को हुआ जबकि नक्शे को एक दिन पहले ही 8 फरवरी 2018 को ही मंजूर कर दिया गया। यह पूर्णता अनियमित कार्रवाई है।
इनके नक्शों पर है विवादपूनम व अन्य केसरगंज का आवेदन 6 अपे्रल को जमा हुआ और 19 अप्रेल को पास किया गया। ईश्वरी देवी केसरगंज का नक्शा 15 दिसम्बर 2017 को आवेदन किया गया 8 फरवरी को 2018 को नक्शा पास हुआ। मयंक खंडेलवाल केसरगंज का आवेदन 3 जून 2018 को जमा हुआ 8 जून 2018 को नक्शा पास, नंदलाल धानमंडी का नक्शा आवेदन 26 मार्च 2018 को हुआ और 19 अप्रेल 2018 को नक्शा पास हो गया।
सुनील सेठी महावीर सर्किल दौलत बाग का आवेदन 24 मई 2018 को हुआ और 8 जून को पास कर दिया गया। रमेश हेमवानी ब्लू कैसल का आवेदन 17 मई 2108 को हुआ और 8 जून 2018 को इसे मंजूरी मिल गई। अनूप कुबेरा पुरानी मंडी का आवेदन 16 नवम्बर 2017 को हुआ और नक्शा 8 फरवरी 2018 को पास हुआ। ललित गुप्ता रामगंज का आवेदन 19 दिसम्बर 2017 को हुआ इसे 8 फरवरी 2018 को पास कर दिया गया।
एम्पावर्ड कमेटी को अधिकार नहीं
जिन नगरीय निकायों में बार्ड द्वारा समितियों का गठन नहीं किया गया है उनके कार्य को सुचारू रूप से निष्पादित करने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अधिकारी आयुक्त को दिए गए हैं। धारा 194 की शक्तियां निगम आयुक्त में निहित हैं। ऐसी स्थिति में एम्पावर्ड कमेटी द्वारा एजेंडे के अतिरिक्त लिया गया प्रस्ताव जिसके तहत समक्ष प्राधिकारी निरस्त किए गए मानचित्रों को पुन: स्वीकृत विधि सम्मत है एवं क्या एम्पावर्ड कमेटी द्वारा आयुक्त के द्वारा लिए गए जांच के निर्णय को समाप्त किया जा सकता है।
जिन नगरीय निकायों में बार्ड द्वारा समितियों का गठन नहीं किया गया है उनके कार्य को सुचारू रूप से निष्पादित करने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अधिकारी आयुक्त को दिए गए हैं। धारा 194 की शक्तियां निगम आयुक्त में निहित हैं। ऐसी स्थिति में एम्पावर्ड कमेटी द्वारा एजेंडे के अतिरिक्त लिया गया प्रस्ताव जिसके तहत समक्ष प्राधिकारी निरस्त किए गए मानचित्रों को पुन: स्वीकृत विधि सम्मत है एवं क्या एम्पावर्ड कमेटी द्वारा आयुक्त के द्वारा लिए गए जांच के निर्णय को समाप्त किया जा सकता है।
आयुक्त ने नक्शे इसलिए निरस्त किए थे कि उनका सक्षम स्तर से अनुमोदन नहीं हुआ था। एम्पावर्ड कमेटी ने इनका अनुमोदन कर दिया। अब डीएलबी ने इन नक्शों को स्थगित कर दिया है। पत्रावलियों हमारे पास थीं जिन्हें डीएलबी को भेज दिया गया है अब आगे का निर्णय वहीं से होगा।
-धर्मेन्द्र गहलोत, महापौर अजमेर नगर निगम
डीएलबी के निर्णय बाद इस मामले की कार्रवाई की जाएगी। -हिमांशु गुप्ता, आयुक्त अजमेर नगर निगम
डीएलबी के निर्णय बाद इस मामले की कार्रवाई की जाएगी। -हिमांशु गुप्ता, आयुक्त अजमेर नगर निगम