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अजमेर

मासूम से दरिंदगी मामला : जुटाए 80 साक्ष्य, 40 गवाह, 250 पेज में चालान अदालत में पेश

मासूम से दरिंदगी के खिलाफ चालान पेश, जयपुर से अभी नहीं मिली चोट की रिपोर्ट,मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च का,वारदात के बाद 11 दिन में ही पुलिस जांच पूरी

अजमेरMar 01, 2021 / 11:32 pm

suresh bharti

मासूम से दरिंदगी मामला : जुटाए 80 साक्ष्य, 40 गवाह, 250 पेज में चालान अदालत में पेश

मासूम से दरिंदगी मामला : जुटाए 80 साक्ष्य, 40 गवाह, 250 पेज में चालान अदालत में पेश

झुंझुनूं.जिले के ग्रामीण क्षेत्र से पांच साल की मासूम का अपहरण कर सुनसान जगह पर दरिंदगी मामले में सोमवार को पुलिस ने झुंझुनूं के पोक्सो कोर्ट में घटना के बाद ग्यारहवें दिन पेश कर दिया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ चार्जशीट में करीब 80 साक्ष्य और 40 गवाह शामिल किए गए। चालान रिपोर्ट करीब 250 पेज की है। इससे पहले पोक्सो न्यायालय में सोमवार दोपहर में जांच अधिकारी समेत तीन सदस्यों की टीम चालान पेश करने पहुंची। कोर्ट में चालान पेश होने के बाद जल्द ही सुनवाई शुरू हो सकेगी।
जांच अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद से ही मामले को चुनौती के रूप में लिया गया। एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देश में टीम का गठन किया गया है। इसके बाद टीम ने दिन-रात तहकीकात की। प्रत्येक सबूत को जुटाया, जिससे कि आरोपी को कठोर से कठोर सजा मिल सके।
गौरतलब है कि 19 फरवरी की शाम को ग्रामीण क्षेत्र में घर के बाहर खेल रही पांच साल की मासूम का स्कुटी सवार आरोपी ने अपहरण कर लिया तथा सुनसान जगह पर दरिंदगी की। जिसके बाद मासूम को सुनसान जगह पर पटककर आरोपी फरार हो गया था। अपहरण के करीब छह घंटे बाद देर रात को मासूम लहुलुहान हालत में मिली थी।
40 गवाहों को किया शामिल

पुलिस ने घटना के बाद तत्परता दिखाते हुए जांच को आगे बढ़ाया। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में 40 गवाह शामिल किए गए हैं। जिमसें पीडि़ता का परिवार, मेडिकल बोर्ड के सदस्य, पुलिसकर्मी समेत अन्य को शामिल किया गया है।
स्कूटी व मिट्टी भी बनेंगे सबूत

पुलिस ने प्रत्येक सबूत को जुटाने के प्रयास किए। जांच अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से फुटमार्क, खून से सनी मिट्टी, स्कूटी के टायर के निशान समेत अन्य साक्ष्य जुटाए। एफएसएल और एमओबी टीम से भी मदद ली गई।
ऑफिसर स्कीम में रखा केस

मासूम से दरिंदगी के मामले को ऑफिसर स्कीम में रखा गया है। जिससे कि आरोपी को को जल्द से जल्द सजा मिल सके। जांच अधिकारी ने बताया कि स्कीम में एक अधिकारी को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
मासूम की सेहत में सुधार

घटना के बाद जयपुर में उपचाराधीन मासूम की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। सूत्रों के अनुसार पहले की तुलना में मासूम की सेहत काफी सुधर चुकी है। जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है।
हर दिन हो सुनवाई : शेखावत
पोक्सो न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने पुलिस की तरफ से दरिंदे के विरुद्ध चालान पेश किया। इसके बाद शेखावत ने अनमुरोध किया कि मामले की अत्यन्त गंभीरता को देखते हुएइस प्रकरण की रोजाना सुनवाई की जाए। इस पर न्यायालय ने आगामी तारीख पेशी सुनवाई के लिए 4 मार्च दी है।
वीसी से पेश हुआ आरोपी

उधर, आरोपी जेल से वीसी के माध्यम से उपस्थित हुआ। दरिंदे की तरफ से कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए नियमानुसार दरिंदे को लिगल एड से वकील उपलब्ध कराया गया जिसे चालान की नकल दी गई।
इन धाराओं में पेश हुआ चालान
पुलिस ने धारा 363, 376 , 376 (1,2,3) व 366 ए भादस तथा 5/6 व 9/10 पोक्सो एक्ट में चालान पेश किया गया है। चूंकि पीडि़ता के जयपुर अस्पताल में अभी भर्ती होने के कारण व उसके चोटो की गंभीरता व विकृति को लेकर अभी जयपुर की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से पुलिस ने 173 (8 ) सीआरपीसी में अनुसंधान अभी लम्बित भी रखा है।
शेखावत पहले करा चुके फांसी

ज्ञात रहे कि पहले भी जिले में एक मासूम से बर्तन बेचने वाले ने बलात्कार किया था, जिसका मामला झुंझुनूं स्थित एसटीएससी न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष चला था। इनके पास पोक्सो कोर्ट का भी चार्ज था। उस न्यायालय में भी विशिष्ट लोक अभियोजक लोकन्द्र सिंह शेखावत ने पैरवी की थी। दरिेंदो को फांसी की सजा करवाई थी। वहीं शहरी क्षेत्र में भी बलात्कार हुआ था, जिसमें पुलिस ने 11 दिवस में चालान पेश किया था।

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