लक्ष्मीनारायण बैरवा की जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की खंडपीठ ने बीती 11 अक्टूबर को मदस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आर. पी. सिंह को नोटिस जारी कर 26 अक्टूबर तक कामकाज पर रोक लगाई थी। इसके बाद न्यायालय ने रोक 1, 16, 28 नवम्बर, 3 दिसम्बर और 11 और 29 जनवरी, 21, 25 एवं 27 फरवरी तथा 6 और 27 मार्च तक बढ़ा दी थी।
बढ़ रही विश्वविद्यालय की मुसीबतें कुलपति की गैर मौजूदगी में विश्वविद्यालय की मुसीबतें बढ़ रही हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 का लेखानुदान पारित नहीं हो पाया है। इससे अप्रेल में स्टाफ को वेतन-भत्ते देने में मुश्किलें होंगी। इसके अलावा रूसा का बजट लैप्स हो गया है। शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल पाया है। नवां दीक्षान्त समारोह अटका हुआ है।