नहीं हुई अर्जी पर बहस, 5 नवंबर तक टली सुनवाई अजमेर. महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के घूस प्रकरण में निलंबित कुलपति रामपाल सिंह की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब अर्जी पर 5 नवम्बर को सुनवाई होगी। आरोपित की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।
कुलपति आवास पर 7 सितंबर को एसीबी ने आरोपित रणजीत सिंह को आरोपित महिपाल सिंह से सुरेश की कॉलेज राहुल मिर्धा इंजीयिरिंग कॉलेज झुंझाला को परीक्षा केंद्र बनाने की एवज में 2.20 लाख रुपए लेते पकड़ा था। आरोपित रामपाल सिंह के लिए राशि लेने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। रिश्वत राशि मांग का सत्यापन परिवादी एस.के. बंसल और निलंबित कुलपति रामपाल के मध्य 25 जून 2020 को आमने-सामने विश्वविद्यालय में ही वार्ता से किया गया। इसका उल्लेख प्राथमिकी में है।