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अजमेर

अब पुलिस भी दर्ज करवाएगी अवैध बजरी खनन, परिवहन के मुकदमे

एसपी ने दिखाई सख्ती : डीएसपी व थानाधिकारियों को संयुक्त दल से तालमेल बैठाकर कार्रवाई करने के दिए निर्देश
 

अजमेरFeb 26, 2021 / 09:25 am

manish Singh

अब पुलिस भी दर्ज करवाएगी अवैध बजरी खनन, परिवहन के मुकदमे

अब पुलिस भी दर्ज करवाएगी अवैध बजरी खनन, परिवहन के मुकदमे

अजमेर. पुलिस अधीक्षक जगदीशचन्द्र शर्मा ने जिले के उप अधीक्षक व थानाप्रभारियों को बजरी के अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिले में खनिज, राजस्व, परिवहन, वन व पुलिस विभाग के गठित संयुक्त दल के साथ कार्रवाई पर जोर दिया। खनिज विभाग की गैरमौजूदगी में पुलिस भी बजरी के अवैध परिवहन के मामले में वाहन मालिक, चालक के खिलाफ एम.एम.आर.डी. अधिनियम की धारा 21/4 और 379 में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी।
एसपी शर्मा ने बताया कि 8 फरवरी 2019 को अदालत के आदेश पर जिला कलक्टर की ओर से खनिज व बजरी के अवैध खनन, भंडारण व परिवहन पर रोकथाम के लिए खनिज, राजस्व, परिवहन, वन व पुलिस विभाग का संयुक्त दल गठित किया गया था। लेकिन विभागीय तालमेल के अभाव में जिले मं कार्यवाही नहीं होने पर संबंधित विभाग एक दूसरे के जिम्मेदार ठहराते हुए कार्यवाही से बचते रहे जो खेदजनक है। उन्होंने बजरी के अवैध परिवहन में वाहन मालिक, चालक के खिलाफ एम.एम.आर.डी. अधिनियम 1957 की विभिन्न धारा में रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई जाने के निर्देश दिए। एसपी शर्मा ने कार्रवाई में लापरवाही बरतने को गंभीरता से लिया जाकर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए चेतावनी दी।
पुलिस दर्ज करेगी मुकदमा
एसपी शर्मा ने बताया कि बजरी के अवैध खनन व परिवहन में पुलिस की ओर से किसी भी वाहन के पकड़े जाने पर खनिज विभाग के अधिकारी को मौके पर बुलाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग के अधिकारी के नहीं आने पर पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही की जाकर रोजनामाचा आम में रपट डाली जाएगी।
इनकार पर रोजनामचे में इन्द्राज

एसपी शर्मा ने बताया कि उपखण्ड में उपखण्ड अधिकारी को कार्यवाही का अधिकार है। राजस्व विभाग से उपखण्ड अधिकारी, पुलिस में उप अधीक्षक, परिवहन में उपनिरीक्षक/निरीक्षक, खनिज में खनिज अभियंता/सहायक अभियंता, वन विभाग में एसीएफ/रेंजर से पुलिस समन्वय स्थापित करेगी। संयुक्त टीम के जाप्ता चाहने पर तुरन्त पुलिस जाप्ता दिया जाएगा। आवश्यकता पडऩे पर एसपी कार्यालय को सूचित किया जाए। खनिज विभाग के आने पर उनकी ओर से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्रकरण दर्ज करवाने से इन्कार पर खनिज विभाग के जुर्माना, वाहन की जब्त कार्रवाई भी रोजनामचे में लिखी जाएगी। कार्रवाई पुलिस विभाग की ओर से किया जाना अंकित किया जाएगा।
मुख्यालय को भेजें सूचना

एसपी शर्मा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय, एसपी कार्यालय से अवैध खनन में मांगी जाने वाली सूचना में रोजनामचे में दर्ज रपट की सम्पूर्ण जानकारी दी जाए। खनिज विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थाना पुलिस खनिज विभाग से जुर्माना वसूली की कार्रवाई करवा सकता है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ भी पुलिस निरोधात्मक कार्यवाही करे। ऐसे में प्रकरण में तुरन्त एफआईआर दर्जकर त्वरित अनुसंधान किया जाए।

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