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अजमेर

अतिक्रमी एसआई का साथ देने पर पटवारी पर गिरी गाज

एसआई का अतिक्रमण हटाने के बाद करवाई जमीन की तारबंदी
65 लाख की 625 वर्गगज जमीन पर कब्जे का मामला

अजमेरJan 11, 2021 / 08:37 pm

bhupendra singh

JCB, Poklen machine and three boat machines seized

JCB, Poklen machine and three boat machines seized

अजमेर. कायड़ की शुभम कॉलोनी के अजमेर विकास प्राधिकरण राजस्थान पुलिस rajsthan police के si उपनिरीक्षक बालूराम चौधरी के बाड़े व चारदीवारी का अतिक्रमण हटाने के बाद कब्जे से मुक्त करवाई गई जमीन की तारबंदी करवाते हुए अपने कब्जे में ले लिया है। प्राधिकरण स्वामित्व के भूखंड सख्यां 54 पर अभी भी अतिक्रमी बालूराम चौधरी का दो मंजिला मकान कायम है। चौधरी ने कायड़ के खसरा नम्बर 3041 की 65 लाख रुपए मूल्य की 625 वर्गगज जमीन पर कब्जा कर मकान, चारदीवारी तथा बाड़ा बना लिया था। प्राधिकरण ने बालूराम को अतिक्रमण हटाने के लिए धारा 67 के तहत नोटिस जारी कर रखा है। प्राधिकरण ने चौधरी के चारदीवार तथा बाड़े का अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया है। अब मुक्त करवाई गई जमीन की तारबंदी करवाई जा रही है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान का मामला विचाराधीन है। उपनिरीक्षक ने स्वयं का 53 नम्बर को भूखंड छोड़कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया है।
पटवारी का कार्यक्षेत्र बदला

65 लाख रूपए की 625 वर्गगज सरकारी भूमि पर उपनिरीक्षक बालूराम चौधरी द्वारा कब्जा किए जाने के मामले में प्राधिकरण चेयरमैन व आयुक्त के अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद प्राधिकरण के हल्का पटवारी Patwari हर्ष वर्मा द्वारा अतिक्रमी का पक्ष लेने के मामले में प्राधिकरण आयुक्त ने कार्यवाही करते हुए पटवारी का कार्यक्षेत्र में बदल दिया है। आदेश जारी कर पटवारी हर्ष के कायक्षेत्र से कायड़ गांव का क्षेत्र हटाते हुए अन्य पटवारी को दे दिया गया है। पटवारी हर्ष ने अतिक्रमी बालूराम को बचाने के लिए नोटशीट बालूराम की पत्नी नौरती के नाम से तैयार की तथा नोटिस भी उसी के नाम बना लिया। मामले की जानकारी आयुक्त को हुई तो उनके निर्देश के बाद वास्तविक अतिक्रमी को नोटिस जारी हुआ। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाई के दौरान पहली बार केवल चारदीवारी हटाई गई बाड़े का अतिक्रमण नहीं तोड़ा गया। आयुक्त द्वारा गाज गिरने व सस्पेंड किए जाने की चेतावनी देने और दो दिन का अल्टीमेटम देने के बाद तीसरी बार में बाड़ा हटाया जा सका और मुक्त करवाई गई जमीन की तारबंदी करवाई गई। पटवारी की लापरवाही के कारण प्राधिकरण के दस्ते को तीन बार कायड़ जाना पड़ा इससे धन व समय की बर्बादी हुई। प्राधिकरण ने उपनिरीक्षक बालूराम के खिलाफ विभागीय कार्यवाही किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है।
बस स्टैंड की जमीन की भी तारबंदी

कायड़ के अलावा प्राधिकरण अधिकारियों ने आरपीएससी के सामने अवैध रूप से संचालित बस स्टैंड की जमीन अतिक्रमियों से मुक्त करवाने के बाद सोमवार को इसकी पूरी तरह से तारबदीं करवाई।
फूस की कोठी से भी हटाया अतिक्रमण
प्राधिकरण अधिकारियों ने सोमवार को फूस की कोठी योजना क्षेत्र से धार्मिक चिन्ह लगा कर किए गए अतिक्रमण को भी हटा दिया। प्राधिकरण इस योजना की भूमि को पिछले सप्ताह ही नीलाम किया था।

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