. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रबन्धन की ओर से ‘लोगोÓ का ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि राजस्थान रोडवेज द्वारा इस लोगो का इस्तेमाल 1976-77 से किया जा रहा था लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण निजी बस संचालकों द्वारा यात्रियों को भ्रमित करने के उद्देश्य से बसों पर इस्तेमाल करने की शिकायतें मिल रही थी।
अजमेर•Mar 03, 2021 / 12:02 am•
Dilip
राजस्थान रोडवेज ने ‘लोगो का ट्रेडमार्क में करवाया रजिस्ट्रेशन