निलंबित कुलपति रामपालसिंह ने विशेष अदालत में वकील अजय वर्मा की ओर से जमानत अर्जी लगाई गई है। शुक्रवार को इस पर बहस नहीं हो पाई। अब अर्जी पर 5 नवंबर को सुनवाई रखी गई है। इससे पहले 12 अक्टूबर को भी विशेष अदालत में जमानत अर्जी पर बहस टल गई थी।
रामपाल सिंह ने गिरफ्तारी पूर्व अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों की पालना नहीं करने की आपत्ति लगाते हुए खुद को शिक्षक और कुलपति जैसे सम्मानित पद पर होना बताया। एसीबी ने अधिनियम की हवाला 17 (क) का हवाला देकर बताया कि किसी व्यक्ति को अपने लिए या अन्य व्यक्ति के लिए असम्यक लाभ प्राप्त करने या करने की कोशिश के आरोप में मौके से ही गिरफ्तार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमोदन जरूरी नहीं है। इस आधार पर अदालत ने रामपाल की याचिका खारिज की थी।