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Lock down : सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर प्रदेश की जेलों से 8705 बंदियों की हुई रिहाई

locationप्रयागराजPublished: Apr 03, 2020 04:43:34 pm

पेरोल व जमानत पर रिहायी की प्रक्रिया जारी, बढ़ सकती है संख्या

8705 prisoners released from state jails

Lock down : सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर प्रदेश की जेलों से 8705 बंदियों की हुई रिहाई

प्रयागराज 3 अप्रैल । प्रदेश की जेलों में बंद 889 बंदियों को पैरोल एवं 7816 बंदियों को 2 अप्रैल 20 तक अतरिम जमानत पर रिहा किया गया है। आगे चलकर इस संख्या में बढोतरी हो सकती है। यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति पी के जायसवाल के नेतृत्व में गठित हाई पावर कमेटी के निर्देशन में की गयी है। इसकी जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों की पैरोल या अतरिम जमानत पर रिहाई का निर्देश दिया था। जेलों मे क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में हाई पावर कमेटी गठित कर बंदियों की श्रेणियां तय कर रिहाई की प्रक्रिया अपनाने को कहा है। कमेटी ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श व सहायता से 7 साल तक की सजा वाले अपराध के बंदियों की रिहाई की कार्रवाई की। जिसमे अधीनस्थ अदालतों ने सहयोग दिया। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। अभी और अधिक बंदियों की रिहाई की जा सकती है।

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