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प्रयागराज

एडवोकेट मलिक जमील अहमद की वकालत पर प्रतिबंध को लेकर नया आदेश

जानिये क्या है पूरा मामला, क्यों लगी है रोक।

प्रयागराजOct 01, 2019 / 10:07 am

रफतउद्दीन फरीद

प्रयागराज. यू पी बार कौंसिल ने जिला न्यायालय के अधिवक्ता मलिक जमील अहमद की वकालत पर पांच वर्ष तक प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है।

यह आदेश कौंसिल के चेयरमैन ने अधिवक्ता मलिक जमील अहमद के पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया है। प्रार्थना पत्र में मलिक जमील अहमद ने कहा कि उनके विरुद्द परिवाद पर प्रथम आदेश के अनुपालन में वह विशेष समिति के समक्ष उपस्थित हुए लेकिन परिसर में पहुंचने के पहले ही उसमें अगली तारीख लगा दी गई।
उसके बाद बिना सूचना दिए आदेश सुरक्षित कर लिया गया और फिर 18 अप्रैल 2019 के अंतिम आदेश के तहत उन्हें पांच वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। इस आदेश की प्रति विपक्षी ने उन्हें पांच माह बाद प्राप्त कराई। सुनवाई के बाद चेयरमैन ने 18 अप्रैल 2019 के आदेश का क्रियान्वयन स्थगित करते हुए वादिनी नीलू चौहान को नोटिस जारी कर दिया है।
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