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प्रयागराज

Lock down : इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत सभी निचली अदालते अब अगले आदेश तक के लिए बंद

अर्जेन्ट केसो की सुनवाई चीफ जस्टिस से अनुमति लेने के बाद की जाएगी

प्रयागराजMar 25, 2020 / 06:22 pm

प्रसून पांडे

All courts including Allahabad High Court now closed for further order

Lock down : इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत सभी निचली अदालते अब अगले आदेश तक के लिए बंद

प्रयागराज 25 मार्च । पूर्व में लिए गए सभी फैसलों को अवक्रमित करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच व इसके नियंत्रणाधीन प्रदेश की सभी अदालतें, क्लेम ट्रिब्यूनल्स आदि सभी कोर्ट अब हाईकोर्ट के जजों की कमेटी के अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है । अभी तक के निर्णय के अनुसार हाईकोर्ट व इसके सभी निचली अदालतों को 28 मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया लिया गया था जिसे खत्म कर अब अगले आदेश तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है ।


हाईकोर्ट में इस दौरान अर्जेन्ट केसो की सुनवाई चीफ जस्टिस द्वारा नामित डिवीजन बेंच व एकल पीठ द्वारा अनुमति लेने के बाद की जाएगी । लखनऊ बेंच में अर्जेन्ट केसो की सुनवाई के लिए वहाँ के सीनियर जज की अनुमति से नामित बेंच करेगी । हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष श्रीवास्तव द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस छुट्टी के दौरान जिला अदालतों में महत्वपूर्ण व अर्जेन्ट केसो का निर्णय सम्बन्धित जिला के जिला जज अपनी सुविधानुसार तय करेंगे । कहा गया है कि गिरफ्तार मुल्जिम व जमानत पर निर्णय जैसे अवकाश के दौरान किया जाता है वैसे ही होगा ।


मालूम हो कि हाईकोर्ट के जजों की कमेटी ने निचली अदालतों को पहले ही कह रखा है कि प्रदेश के सभी जिला जज ध् प्रेसाइडिग अधिकारी चाहे वह कामर्शियल कोर्ट में नियुक्त हो अथवा मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल में हो या हाईकोर्ट के नियंत्रणाधीन किसी अन्य अथॉरिटी में तैनात हो वह अपने नीचे के कर्मचारी को कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन करने को कहे । निर्देश यह भी दिया गया है कि वे अपने नीचे के कर्मचारी को यह भी निर्देश दे कि वह भीड़.भाड़ में शामिल होने से बचे । कोई भी कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा न करें ।

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