इसे भी पढ़ें नाटकीय ढंग से एक महीने बाद उसी मंदिर परिसर से बरामद हुईं मूर्तियां जहां से चोरी हुई थीं यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे मुनीर ने सचिन ठाकुर की जमानत अर्जी पर दिया है। पूर्व में कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानना चाहा था कि हाईकोर्ट में एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत दायर जमानती अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया में अधीनस्थ कोर्ट के रिकार्ड कौन कौन से आए ताकि निचली कोर्ट की प्रक्रिया में व्यवधान न हो। अपर महाधिवक्ता विनोद कांत व न्यायमित्र सतीश त्रिवेदी सीनियर एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि निचली कोर्ट का रिकार्ड आने से वहां की सुनवाई प्रभावित नहीं होगी।
इसे भी पढ़ें योगी सरकार के विधायक ने बेटे की शादी में उड़ायीं कानून की धज्जियां, रोकने की हिम्मत भी नहीं कर सके अधिकारी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एजीए हाईकोर्ट में दायर ऐसी अपीलों की सूचना पीड़ित पक्ष को पुलिस द्वारा सूचित करे। एजीए को सूचना देने का कोर्ट को प्रमाण देना होगा। अपील की सुनवाई के समय केस डायरी एजीए के पास उपलब्ध होनी चाहिए। कोर्ट के इस आदेश से अब एससी-एसटी एक्ट में दायर अपीलों के निस्तारण में आसानी होगी।
By Court Correspondence
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