यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने पब्लिक स्कूल प्रबन्ध समिति की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता सफदर काजमी ने बताया कि कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण कार्यवाही पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर पहले ही रोक लगा रखी है। कोर्ट के राज्य सरकार से स्कुल के खिलाफ कार्यवाही पत्रावली भी पेश करने का आदेश दिया है।
BY- Court Corrospondence