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प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- जनप्रतिनिधि सदन में कैसा आचरण करें, यह बताना हमारा काम नहीं

चीफ जस्टिस डी.बी. भोसले व जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने मेरठ के रमाकांत शर्मा की याचिका पर टिप्पणी की है।

प्रयागराजFeb 13, 2018 / 09:47 pm

Akhilesh Tripathi

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई जनप्रतिनिधि सदन में
कैसा आचरण करे या जनता को मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के कदम
उठाने का निर्देश नही दे सकता। इसी के साथ कोर्ट ने मेरठ की महापौर
सुनीता वर्मा को सदन में वन्दे मातरम का सम्मान करने व शहर के लोगों को
राष्ट्रगान के प्रति मूल कर्तव्यों के बारे में जागरूकता लाने का निर्देश देने
की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है।

यह आदेश चीफ जस्टिस डी.बी. भोसले व जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने
मेरठ के रमाकांत शर्मा की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता जितेंद्र
सरीन ने बहस की। याची का कहना था कि नगर निगम मेरठ सदन की कार्यवाही में वंदे मातरम गीत के समय महापौर व कुछ पार्षदों ने राष्ट्रगीत का अपमान
किया, वे सीट पर बैठे रहे।
राष्ट्रगीत देश की आजादी आंदोलन का प्रेरणादायी गीत रहा है। राष्ट्रगान के समान ही उसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। महापौर को राष्ट्रगीत का सम्मान करने का आदेश दिया जाये। इस गीत का किसी सम्प्रदाय से कोई सम्बन्ध नही है। किंतु कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश नहीं दिया जा सकता और याचिका खारिज कर दी।
अवैध खनन मामले में जिलाधिकारी हुए हाजिर
हंडिया में गंगा बालू के अवैध खनन के मामले में इलाहाबाद के जिलाधिकारी सुहास एल.वाई मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए। डीएम की ओर से अपर महाधिवक्ता अमित सिंह ने कहा कि किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो रहा है।
पहले अवैध खनन के मामले में जांचोपरान्त शिकायतकर्ता की अर्जी पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है।
फाइनल रिपोर्ट लगने से खफा कोर्ट ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट कैसे लगे। इस पर कहा गया कि फिर से जांच करने के आगे की कार्यवाही की जा रही है। मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोसले और सुनीत कुमार ने कहा कि यह दुखद है कि अवैध खनन में वकील शामिल हैं। यदि ऐसा है तो वकालत के अलावा वकील कोई अन्य व्यवसाय कैसे कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी कल तक कोर्ट में हलफनामा दें कि वहां खनन को लेकर उनके द्वारा अन्य कार्रवाई की गयी। अवैध खनन पर उनकी रोक पर उनका क्या प्रस्ताव है। मामले की सुनवाई वृहस्पतिवार को होगी।
सीजे से मिले बार अध्यक्ष
सीआईएस से हो रही दिक्कत को लेकर हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष आईके चतुर्वेदी ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले से मुलाकात की। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि इस मामले में गुरुवार को बैठक बुलाई गयी है। सीआईएस की दिक्कतों को जल्दी ही दूर कर लिया जायेगा, इसके स्थाई समाधान का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान लागिंग की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वकीलों की समस्याओं पर हाईकोर्ट संजीदा है और जल्दी ही इसका हल निकाल लिया जायेगा।

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