68500 शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है। याची ने अपने याचिका में कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है कि लेकिन मनपसंद के जिला आवंटित नहीं किया गया है। इसी मामले को लेकर शिक्षकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दखिक की। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिक्षकों का मनपसंद जिला आवंटित करने का निर्देश प्रशासन को दिया है।
प्रयागराज•Mar 15, 2022 / 01:56 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 शिक्षक भर्ती में दिया आदेश, कहा- शिक्षकों को उनके मनपसंद का जिला हो आवंटित
Home / Prayagraj / इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 शिक्षक भर्ती में दिया आदेश, कहा- शिक्षकों को उनके मनपसंद का जिला हो आवंटित