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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी को दी जमानत, जानिए वजह

locationप्रयागराजPublished: Aug 01, 2022 11:45:21 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

अर्जी पर अधिवक्ता दिलीप कुमार पाण्डेय ने बहस की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि याची पति है। बलिया के सहतवार थाने में पत्नी के फांसी लगा लेने की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर हत्या करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस चार्जशीट पर कोर्ट ने दोषी करार दिया। अपीलार्थी सितंबर 17 से जेल में बंद हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी को दी जमानत, जानिए वजह

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के आरोपी को दी जमानत, जानिए वजह

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आधी सजा भुगत चुके दहेज हत्या आरोपी की अपील की निकट भविष्य में सुनवाई की संभावना नहीं होने के कारण जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। अपर सत्र अदालत बलिया ने अपील कर्ता को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद व दस हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है।
कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है और एक माह में जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है। मामले में की सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने शिव बहादुर वर्मा की अर्जी पर दिया है।
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अर्जी पर अधिवक्ता दिलीप कुमार पाण्डेय ने बहस की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलील पेश करते हुए कहा कि याची पति है। बलिया के सहतवार थाने में पत्नी के फांसी लगा लेने की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर हत्या करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस चार्जशीट पर कोर्ट ने दोषी करार दिया। अपीलार्थी सितंबर 17 से जेल में बंद हैं।
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यह भी कहना था कि उसने आधी सजा भुगत ली है। अपील की शीघ्र सुनवाई की उम्मीद नहीं है। इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश सुनाया है।10:42 PM
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