इसे भी पढ़ें ड्यूटी से गायब मिलने पर 31 अधिकारियों और 102 कर्मचारियों का वेतन काटने का निर्देश यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने सुरेंद्र नाथ शर्मा की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह ने बहस की। उनका दावा था कि याची ने सही विकल्प उत्तर भरे हैं। इसके बावजूद उसके सही उत्तर का उसे नंबर नहीं दिया गया है। यदि याची को नंबर दिया जाता है तो वह परीक्षा में सफल घोषित हो जाएगा। जिस पर कोर्ट ने महा निबंधक कार्यालय से इस संबंध में जवाब मांगा था। अधिवक्ता बुशरा मरियम ने कोर्ट को बताया कि प्रश्न संख्या 10 के दो विकल्प उत्तर सही हैं। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
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