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याचिका पर अधिवक्ता एच.एल. पांडेय व निर्विकल्प पांडेय ने बहस की। याची का कहना है कि वाराणसी शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के नाम पर ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक लगा दी गयी है। ऐसा प्रस्ताव करने का संभागीय परिवहन प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार नहीं है। पंजीकरण पर बैन नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने विपक्षियों से जवाब मांगते हुए ई-रिक्शा के पंजीकरण पर लगे बैन पर रोक लगा दी है। BY- Court Corrospondence