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प्रयागराज

वाराणसी में ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक मामले में हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने…

अथारिटी ने 27 जुलाई 2018 के आदेश के क्रियान्वन पर रोक लगा दी है

प्रयागराजOct 14, 2019 / 07:40 pm

Akhilesh Tripathi

E Rickshaw

ई- रिक्शा

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण वाराणसी की तरफ से शहर में ई-रिक्शा के पंजीकरण पर लगाई गई रोक की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व परिवहन निगम से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है और अथारिटी ने 27 जुलाई 2018 के आदेश के क्रियान्वन पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने ई-वेहिकिल डीलर्स एसोसियेशन की याचिका पर दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता एच.एल. पांडेय व निर्विकल्प पांडेय ने बहस की। याची का कहना है कि वाराणसी शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के नाम पर ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक लगा दी गयी है। ऐसा प्रस्ताव करने का संभागीय परिवहन प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार नहीं है। पंजीकरण पर बैन नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने विपक्षियों से जवाब मांगते हुए ई-रिक्शा के पंजीकरण पर लगे बैन पर रोक लगा दी है।
BY- Court Corrospondence

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