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प्रयागराज

हाईकोर्ट ने टीईटी वेटेज का मामला सुप्रीम कोर्ट को किया रेफर 

प्रदेश के लगभग 80 हजार नियुक्त अध्यापकों का मामला

प्रयागराजNov 25, 2016 / 01:35 pm

sarveshwari Mishra

Allahabad High Court

Allahabad High Court

इलाहाबाद. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में टीईटी प्राप्तांक को वरीयता देने तथा बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली के 16वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। इसके साथ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के लिए रेफर कर दिया है। 



चूंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी यही मामला लंबित है इसलिए हाईकोर्ट ने विरोधाभासी निर्णयों से बचने के लिए प्रकरण सुप्रीम कोर्ट भेजा है। प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक गुणांक के आधार पर 29334 गणित, विज्ञान सहित करीब 80 हजार नियुक्तियां भी हैं जिसके विरोध में कई दर्जन याचिकाएं दाखिल की गयी हैं। 



इन याचिकाओं में आधार लिया है कि 15वां, 16वां संशोधन हाईकोर्ट द्वारा रद्द किया जा चुका है। चयनित अध्यापकों की ओर से अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, विभूराय आदि ने एनसीटीई के नियम 1 बी की वैधता को भी चुनौती दी जिसमें टीईटी प्राप्तांक को वेटेज देने का निर्देश दिया है। याचीगण की ओर से अधिवक्ता अशोक खरे, नवीन कुमार शर्मा आदि ने कहा कि 15-16 वां संशोधन रद्द होने के बाद भी शैक्षणिक गुणांक पर नियुक्तियां की गयी जो कि अवैध है।
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