scriptअनिल यादव के समय हुई UPPSC भर्तियों की सीबीआई जांच याचिका खारिज | Allahabad High Court Refused to UPPCS CBI Investigation | Patrika News
प्रयागराज

अनिल यादव के समय हुई UPPSC भर्तियों की सीबीआई जांच याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनिल यादव कार्यकाल में हुई UPPSC भर्तियों की सीबीआई जांच याचिका की खारिज, बताया अर्थहीन।

प्रयागराजJan 03, 2018 / 11:30 pm

रफतउद्दीन फरीद

UPPSC

यूपी लोक सेवा आयोग

इलाहाबाद. हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं आदि की सीबीआई से जांच की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद पूर्व आईएएस व आईपीएस अधिकारियों की इस संबंध में दायर जनहित याचिका अर्थहीन मानते हुए खारिज कर दी। याचिका में लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव के समय की भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गयी थी। चीफ जस्टिस डी.बी.भोसले व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने पूर्व राज्यपाल रहे जे.एफ.रिबेलो व कई अन्य अधिकारियों की याचिका पर दिया है।
इसे भी पढ़ें
सपा ब्लॉक प्रमुख पर अपहरण का आरोप निकला झूठा, बीडीसी सदस्य ने एसपी ऑफिस पहुंचकर बतायी असलियत


प्रदूषण बोर्ड के तीन अधिकारियों की होगी जांच
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सोनभद्र के क्षेत्रीय अधिकारियों एस.बी.फ्रैंकलिन, कालिका सिंह व जी.सी.वर्मा के खिलाफ जांच कर कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अप्रैल 2018 के प्रथम सप्ताह तक विभागीय जांच पूरी करने का आदेश दिया है।
इसे भी पढ़ें
नए साल पर देश और दुनिया को संदेश देने उतरी 20 युवाओं की टोली, आप भी हो जाएंगे इनके काम के फैन


कोर्ट ने मनोज मिनी राइस मिल केस में पर्यावरण को लेकर दिये गये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना को गंभीरता से लिया है और प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग उ.प्र. लखनऊ से 23 सितम्बर 2013 से अब तक प्रमुख सचिव पद पर तैनात अधिकारियों की जानकारी के साथ चार जनवरी को हलफनामा मांगा है क्योंकि इन अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कराया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खण्डपीठ ने श्री चन्द्र व अन्य की याचिका पर दिया है।
by Prasoon Pandey
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो